फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक, संसद ने कानून को दी मंजूरी
फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया है जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों से बचाना है।
संसद से मिली मंजूरी
मंगलवार को फ्रांसीसी सीनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद नेशनल असेंबली ने इसे 279 बनाम 81 वोटों से पारित कर दिया। राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
क्या कहता है नया कानून?
नए कानून के अनुसार:
1 सितंबर 2026 से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया अकाउंट नहीं बना सकेंगे।
सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यूजर्स की आयु सत्यापित (Age Verification) करना अनिवार्य होगा।
जनवरी 2027 से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मौजूदा सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे।
शैक्षणिक वेबसाइट, ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया और वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म इस कानून से बाहर रहेंगे।
बच्चों या उनके अभिभावकों के लिए किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं रखा गया है।
सोशल मीडिया कंपनियों की होगी जिम्मेदारी
फ्रांस की डिजिटल मंत्री Anne Le Hénanff ने कहा कि आयु सत्यापन की तकनीक पहले से उपलब्ध है और इसे लागू करना सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
यह कानून किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया की लत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच लाया गया है। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, 12 से 17 वर्ष के लगभग 90% बच्चे रोजाना स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं और हर दो में से एक किशोर प्रतिदिन 2 से 5 घंटे सोशल मीडिया या स्मार्टफोन पर बिताता है।
खबरें और भी हैं...