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MP UCC: माता-पिता की देखभाल नहीं तो संपत्ति अधिकार प्रभावित
मध्यप्रदेश 4 9 hours ago

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के मसौदे में संपत्ति, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कई अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना और उत्तराधिकार संबंधी नियमों में एकरूपता लाना है।

प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, बेटा और बेटी दोनों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, माता-पिता की देखभाल को भी कानूनी जिम्मेदारी के रूप में महत्व दिया गया है। यदि कोई संतान बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करती और उन्हें बेसहारा छोड़ देती है, तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके संपत्ति संबंधी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

मसौदे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक दायित्वों से जुड़े नियमों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी, संपत्ति विवादों में पारदर्शिता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

हालांकि, यह फिलहाल प्रस्तावित मसौदा है। इसके कानून बनने से पहले संबंधित प्रक्रिया, सुझावों और आवश्यक संशोधनों के बाद ही अंतिम स्वरूप तय होगा।

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