मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा और उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए ‘सूचना दाता प्रोत्साहन योजना’ लागू की है। इस योजना के तहत नकली खाद, अवैध भंडारण, तय कीमत से अधिक दाम पर बिक्री, बिना लाइसेंस खाद बेचने और सरकारी अनुदान वाले यूरिया के औद्योगिक उपयोग जैसी अवैध गतिविधियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि जांच में शिकायत सही पाए जाने और कार्रवाई होने के बाद सीधे सूचना देने वाले के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
यह योजना 20 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगी। राज्य या जिले का कोई भी नागरिक, किसान या व्यापारी इस योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यालयीन दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर कॉल करना होगा। हेल्पलाइन से कॉल संबंधित जिले
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