केंद्र सरकार ने 16 जून 2026 से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में बदलाव किया है. डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली ड्यूटी को बढ़ाया गया है. डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) लगेगी. वहीं, ATF के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर SAED देनी होगी. पेट्रोल के निर्यात पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसका रेट पहले की तरह ही 1.5 रुपये प्रति लीटर बना रहेगा.
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