मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही नया कॉलोनी एक्ट 2026 और फायर सेफ्टी कानून लागू कर सकती है।
प्रस्तावित कॉलोनी एक्ट के तहत अनुमति मिलने के बाद 5 वर्ष के भीतर कॉलोनी का विकास कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुमति निरस्त की जा सकेगी। वहीं अवैध कॉलोनाइजेशन पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना और 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान प्रस्तावित है।
प्रस्तावित फायर सेफ्टी कानून के अनुसार 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों जैसे स्कूल, अस्पताल, होटल, मॉल और अन्य व्यावसायिक भवनों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन विधेयकों को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है।
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