मध्य प्रदेश में रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार अगले सप्ताह विधानसभा में ‘एमपी कोड ऑन एम्पावरिंग वर्क स्पेसेज, 2026’ विधेयक पेश करने जा रही है। इस नए कानून का उद्देश्य कर्मचारियों के कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और कर्मचारी-अनुकूल बनाना है।
प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार, रात में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत रात में किए गए 1 घंटे के काम को वेतन और कार्य अवधि की गणना में दिन के 1.5 घंटे के बराबर माना जा सकता है। इससे नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की आय बढ़ने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलेगा और उद्योगों में रात की पाली में काम करने के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा। हालांकि, विधेयक के अंतिम प्रावधान विधानसभा में पारित होने के बाद ही लागू होंगे।
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