देशभर में E20 फ्यूल को लेकर चल रही चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक कार निर्माता कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उसी मॉडल की E20 फ्यूल से चलने वाली नई कार उपलब्ध कराए।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद उसकी कार में बार-बार इंजन संबंधी खराबी आने लगी। कई बार सर्विस और रिपेयर कराने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। इसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को 45 दिनों के भीतर नई कार देने का आदेश दिया। यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है, तो उसे 20.50 लाख रुपये की पूरी वाहन कीमत उपभोक्ता को लौटानी होगी।
यह फैसला E20 फ्यूल और वाहन प्रदर्शन से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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