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दीया मिर्जा के प्रदूषण जागरूकता वीडियो पर विवाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को दोबारा अपलोड करने का दिया आदेश
मनोरंजन 11 11 hours ago

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा का दिवाली के दौरान प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाला वीडियो विवादों में आ गया था। मुंबई महानगरपालिका (BMC) के इस अभियान में दीया मिर्जा को शामिल किए जाने पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई थी। विवाद बढ़ने के बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो हटा दिया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए BMC को वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश दिया है।
क्या है दीया मिर्जा के वीडियो पर विवाद?
दीया मिर्जा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने और प्रदूषण कम करने की अपील की थी। BMC ने वायु और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था।

हालांकि, वीडियो में दीया मिर्जा को शामिल किए जाने पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई। इसके बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो हटा दिया। इस घटनाक्रम को लेकर विवाद और बढ़ गया था।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है: बॉम्बे हाईकोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने कुछ नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि राजनेताओं की ओर से की गई कुछ टिप्पणियां उन्हें आहत करती हैं। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

हाईकोर्ट ने BMC को हटाए गए दीया मिर्जा के वीडियो को दोबारा सोशल मीडिया पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।
सेलिब्रिटी के प्रचार पर सरकारी पैसा खर्च न करने का निर्देश
दरअसल, त्योहारों के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेलिब्रिटी के प्रचार पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा था कि जानी-मानी हस्तियों को नागरिक जागरूकता अभियानों में स्वेच्छा से योगदान देना चाहिए।
BMC ने बिना फीस के वीडियो बनाने के लिए किया था संपर्क
कोर्ट के निर्देश के बाद BMC ने सशुल्क ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने के बजाय स्वयंसेवकों की मदद लेने का फैसला किया था। इसके तहत कई जानी-मानी हस्तियों से संपर्क किया गया। इनमें दीया मिर्जा भी शामिल थीं, जिन्होंने बिना किसी फीस के प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता संदेश रिकॉर्ड किया था।

अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

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