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GST रिटर्न फॉर्म में बड़े बदलाव की तैयारी, 1 नवंबर से कारोबारियों से मांगे जाएंगे सुझाव
बिज़नेस 7 24 hours ago

वित्त मंत्रालय जीएसटी रिटर्न फॉर्म में प्रस्तावित बदलावों को लेकर कारोबारियों से सुझाव मांगने जा रहा है। संशोधित फॉर्म 1 नवंबर 2026 से MyGov प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक राय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। कारोबारी 30 नवंबर तक अपने सुझाव दे सकेंगे।
GST रिटर्न फॉर्म में क्या होंगे बदलाव?
जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में जीएसटी रिटर्न से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इनमें GSTR-1, GSTR-1A और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी (IFF) में सुधार शामिल हैं, ताकि इनमें दर्ज जानकारी का मिलान GSTR-3B में दी गई जानकारी से बेहतर तरीके से किया जा सके।

इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी विसंगतियों को कम करना और करदाताओं को अनावश्यक नोटिस जारी होने की स्थिति घटाना है।
1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे संशोधित फॉर्म
प्रस्तावित संशोधित जीएसटी रिटर्न फॉर्म 1 अप्रैल 2027 से लागू किए जाने की योजना है। कारोबारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी।
GST ऑडिट प्रक्रिया आसान बनाने की तैयारी
सीबीआईसी के जीएसटी पॉलिसी डिविजन के कमिश्नर गौरव सिंह के मुताबिक, विभाग जीएसटी ऑडिट प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित बनाने पर काम कर रहा है। फिलहाल, एक से अधिक राज्यों में कारोबार करने वाली कंपनियों को अलग-अलग राज्यों के जीएसटी अधिकारियों द्वारा कई बार ऑडिट का सामना करना पड़ सकता है।

प्रक्रिया को सरल बनाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाताओं को कम परेशानी हो और जीएसटी अनुपालन अधिक प्रभावी बने।

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