कोर्ट ने कर्ज चुकाने के वादों का लगातार उल्लंघन करने पर राजपाल यादव के रवैये को बेहद संदिग्ध बताया। मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इस फैसले की पुष्टि की है।
हाईकोर्ट ने इस बात पर कड़ा संज्ञान लिया कि अभिनेता ने अदालत से किए गए अपने वादों को बार-बार तोड़ा है। कोर्ट ने राजपाल यादव के उस कथित बयान को भी रिकॉर्ड पर लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पांच बार जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन एक पैसा भी नहीं देंगे।
हालांकि, अदालत ने राजपाल यादव को आदेश का पालन करने या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया है।
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