भारत सरकार ने टैक्स प्रणाली को और अधिक आधुनिक और सरल बनाने के लिए ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ के तहत पुराने फॉर्मों को अलविदा कह दिया है. अब बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स या अन्य निवेशों पर होने वाली ब्याज की कमाई पर टीडीएस (TDS) न कटे, इसके लिए आपको फॉर्म 121 भरना होगा…क्या है ये फॉर्म 121..? क्या होगा फायदा…? जानें सबकुछ
भारत सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान और आधुनिक बनाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत कई बदलाव किए हैं। इसी क्रम में पुराने फॉर्मों की जगह अब Form 121 लागू किया जा रहा है।
यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी आय टैक्स की सीमा से कम है, लेकिन बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स या अन्य निवेशों पर मिलने वाले ब्याज पर TDS कट जाता था।
अब ऐसे लोग Form 121 भरकर बैंक या वित्तीय संस्थान को दे सकते हैं, जिससे उनकी ब्याज आय पर TDS नहीं कटेगा। इससे खासतौर पर सीनियर सिटिज़न, छोटे निवेशक और कम आय वाले लोगों को राहत मिलेगी।
सरकार का कहना है कि इस कदम से टैक्स प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल फ्रेंडली बनेगी।
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