पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार से राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act- CAA) लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसके साथ ही CAA के तहत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को खिलाफ तत्काल डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की.
सीएम शुभेंदु ने कहा कि पिछली सरकार ने CAA का विरोध किया था. हमने आज (बुधवार, 20 मई) से इस कानून को लागू कर दिया है. CAA के अनुसार 7 समुदायों या धर्मों के लोगों को नागरिकता मिलेगी. जो लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे उन्हें राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा. उन्हें BSF के हवाले कर दिया जाएगा. BSF उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करेगी.
सीएम ने कहा कि यह ‘पता लगाओ, हटाओ, वापस भेजो’ यानी कि Detect, Delete, Deportation फ्रेमवर्क का हिस्सा है. सीएम शुभेंदु ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के दायरे में आने वाले समुदाय नई व्यवस्था से बाहर रहेंगे, जबकि घुसपैठियों के तौर पर पहचाने गए अन्य लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी.
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