इंदौर के बहु चर्चित नाम अक्षय कांती बम तथा उनके पिता कांतिलाल बम को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
करीब दो वर्ष पूर्व दोनों पर सेशन कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अब इस मामले में आज दिल्ली स्थित माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए धारा 307 को हटाने का आदेश दिया है।
इस निर्णय के साथ ही अक्षय कांती बम और उनके पिता कांतिलाल बम अब धारा 307 के आरोप से पूर्णतः मुक्त हो गए हैं।
यह फैसला न केवल उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है, बल्कि लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है।

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