“एमपी में तस्कर, अफ़सर और विधायक चला रहे सिंडिकेट” – जबलपुर एचसी ने पुष्पा मूवी का दिया हवाला मध्य प्रदेश में जंगल की कटाई की नीतियों को लेकर हाई कोर्ट ने टिपण्णी की है। एचसी ने पुष्पा फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि पुष्पा फिल्म में चंदन तस्करी का एक सिंडिकेट तस्कर (तस्कर), अफसर और विधायक मिलकर चलते हैं, वही हाल एमपी का भी है। कोर्ट ने कहा कि तस्करों और व्यापारियों का सिंडिकेट इतना ताकतवर हो गया है कि पुलिस, वन विभाग और विधायक तक, कोई भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाता। कोर्ट की नाराजगी यहीं तक नहीं रुकी। एचसी ने कहा कि कैसे अवैध लकड़ी माफिया, घाने (घने) जंगलों में घुसकर राज्य की मशीनरी के साथ मिलकर प्राकृतिक संसाधनों की लूट मचा रहे हैं? साथ ही, HC ने MP सरकार के 24 सितंबर 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अधिसूचना में 53 प्रकरणों के पेडों की कटाई और परिवहन को अनुमति के दिन से बाहर कर दिया गया था। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने मप्र सरकार को कहा है कि राज्य की सभी 52 वेबसाइटों पर इस आदेश का प्रचार किया जाएगा। साथ ही, गोदामों में राखी लकड़ियों के स्टॉक की जांच करें और उनके व्यापार पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।