सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने के आदेश में किसी भी तरह का संशोधन करने से इनकार कर दिया है। डॉग लवर्स और NGOs की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।