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ITR फाइलिंग का आखिरी मौका: डेडलाइन आज खत्म, चूकने पर होगी परेशानी
अन्य समाचार 10 3 months ago

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो यह काम आज ही निपटा लें। 15 जनवरी 2025 के बाद बिलेटेड ITR फाइलिंग की अनुमति नहीं होगी।

लेट फीस के साथ ITR फाइलिंग की प्रक्रिया
जो लोग 31 जुलाई 2024 की डेडलाइन चूक गए थे, उनके लिए लेट फीस के साथ ITR दाखिल करने का आज अंतिम मौका है।

सालाना आय ₹5 लाख से कम: ₹1,000 लेट फीस।
सालाना आय ₹5 लाख से ज्यादा: ₹5,000 लेट फीस।
ध्यान दें कि अगर आज की डेडलाइन भी चूक गए, तो जुर्माना ₹10,000 तक हो सकता है, साथ ही आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

कैसे करें फटाफट ITR फाइल?
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
e-Filing Portal पर अपने PAN का उपयोग कर लॉगिन करें।
उपयुक्त ITR फॉर्म और असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनें।
अपनी आय, टैक्स छूट, और टैक्स देयता की जानकारी भरें।
ब्याज और जुर्माने सहित बकाया कर का भुगतान करें।
रिटर्न को आधार OTP या नेट बैंकिंग के माध्यम से सत्यापित करें।

डेडलाइन के बाद क्या होगा?
जुर्माना ₹10,000 तक बढ़ सकता है।
कानूनी कार्रवाई और नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
भविष्य में किसी वित्तीय गतिविधि के लिए टैक्स रिटर्न की कमी परेशानी खड़ी कर सकती है।

लेट फीस क्यों लागू होती है?
ITR दाखिल करने की धारा 234F के तहत, देरी पर लेट फीस वसूली जाती है। हालांकि, रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई जुर्माना या फीस नहीं देनी पड़ती।

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