जबलपुर: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धूमा क्षेत्र में 10 फरवरी को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई थी। क्या घटने को दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने ना तो किसी को गिरफ्तार किया, ना ही कोई कार्यवाई की। इसको लेकर हाई कोर्ट ने पुलिस पर सख्त दबाव डाला है।
हाई कोर्ट ने पुलिस की इस लापरवाही पर नोटिस जारी कर दिया है और सिवनी कलेक्टर, एसपी और धूमा पुलिस स्टेशन के SHO से 7 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
मुख्य न्यायाधीश एसके कैथ और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। पीआईएल सिवनी के जितेंद्र अहिरवार ने फाइल की थी। पीआईएल में कहा गया है कि पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दाखिल करके मामला दबाया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बाल्की, जो मूर्ति तोड़ दी गई थी, पुलिस ने किसी अज्ञात जगह पर रख दिया और बिना किसी जांच के एक नई मूर्ति लगा दी।
याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि 2 महीने बीत गए हैं लेकिन एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर पहले से कोई एक्शन लिया गया हो, तो उसका हलफनामा भी SHO को देना होगा। ममले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।