चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव अब 30 जनवरी को होंगे। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। इससे पहले निर्धारित 24 जनवरी की तारीख को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद चुनाव के लिए फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और नई प्रक्रिया
यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार धालोर द्वारा दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। याचिका में कहा गया था कि यदि चुनाव 24 जनवरी को होते हैं, तो उनका कार्यकाल एक वर्ष से कम हो जाएगा। इस पर जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की बेंच ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि चुनाव की प्रक्रिया 29 जनवरी के बाद शुरू की जाए।
उपायुक्त निशांत यादव ने नई अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार नामांकन प्रक्रिया अब दोबारा शुरू की जाएगी। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने मेयर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।
AAP की याचिका और कोर्ट का फैसला
चंडीगढ़ मेयर कुलदीप कुमार धालोर ने याचिका में मांग की थी:
चुनाव फरवरी में हो, ताकि वे अपना कार्यकाल पूरा कर सकें।
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सुधार किए जाएं।
वोटिंग गुप्त मतपत्र के बजाय हाथ उठाकर कराई जाए।
हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले की अधिसूचना को रद्द कर नई तारीख तय करने का निर्देश दिया।
वोटों में गड़बड़ी का विवाद और चुनाव का इतिहास
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हुए मेयर चुनाव के परिणाम को रद्द कर दिया था, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की जीत को निरस्त किया गया था। उस समय, तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगा था।
इसके बाद, 20 फरवरी 2024 को कुलदीप कुमार धालोर को मेयर के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन यदि 24 जनवरी को चुनाव होते, तो उनका कार्यकाल एक वर्ष से कम हो जाता।
नई अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया
अब चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस नई अधिसूचना में न केवल चुनाव की नई तारीख तय की गई है, बल्कि नामांकन की प्रक्रिया भी दोबारा से शुरू होगी।
चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का यह बदलाव राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है।