ग्वालियर व्यापार मेले में स्क्रैप सर्टिफिकेट पर विवाद ग्वालियर व्यापार मेला में स्क्रैप सर्टिफिकेट डिस्काउंट पर विवाद, आरटीओ टैक्स की 50% छूट के बाद अतिरिक्त 25% छूट सिर्फ बची हुई रकम पर मिलनी थी, पर डीलर्स ने पूरे टैक्स पर 75% छूट दे दी। परिवहन विभाग ने डीलरों को नोटिस भेजा है और अतिरिक्त छूट वापस लेने को कहा है। 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो ट्रेड लाइसेंस रद्द हो सकता है।ग्वालियर व्यापार मेले में स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत दी जाने वाली छूट पर परिवहन विभाग फंस गया है। स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत मेला में आरटीओ टैक्स की 50 प्रतिशत छूट के बाद शेष राशि यानी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जानी थी, लेकिन प्रदेश के डीलर्स की ओर से कुल टैक्स पर ही 75 फीसद की छूट दे दी।