पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी स्थित एक रेस्टोरेंट के दूषित पनीर चिल्ली से बीमार हुए ग्राहक की गुहार पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. रेस्टोरेंट मालिक पर आयोग ने एक लाख साठ हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माना की राशि को एक महीने के अंदर पीड़ित ग्राहक को देने का आदेश भी दिया है.जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने डेढ़ सौ के दूषित पनीर चिल्ली के बदले एक लाख साठ हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. मोतिहारी के प्रतिष्ठित अन्नपूर्णा एंड डॉटर्स राजा बाजार कचहरी के मालिक रामेश्वर शाह और प्रबंधक विजय दास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा जुर्माना लगाया है. वहीं अगले 1 महीने के अंदर भुगतान नहीं करने की स्थिति में 7% ब्याज की दर से जोड़कर राशि उपभोक्ता को देने का भी निर्देश सुनाया है.