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संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश को HC ने किया रद्द
उत्तर प्रदेश 18 1 month ago

Allahabad High Court ने Sambhal की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने वाले जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया.

कोर्ट ने Uttar Pradesh सरकार को निर्देश दिया कि नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अगर कोई व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. यह याचिका संभल के मुनाजिर खान की ओर से दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस Atul Sreedharan और जस्टिस Siddharth Nandan की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की.

Allahabad High Court has quashed the district administration’s order limiting the number of worshippers at a mosque in Sambhal.

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